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सिगरेट, तंबाकू, वातित पेय पदार्थों पर GST 35% तक बढ़ाया जा सकता है | शीतकालीन सत्र संसद

GST समाचार: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह GoM ने प्रस्तावित दर समायोजन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक की।

GST समाचार: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह GoM ने प्रस्तावित दर समायोजन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक की।

तंबाकू GST समाचार: जीएसटी दर को तर्कसंगत बनाने पर (GoM) ने सोमवार को वातित पेय पदार्थ, सिगरेट, तंबाकू और संबंधित उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर कर को वर्तमान 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

“GoM  तंबाकू और संबंधित उत्पादों और वातित पेय पदार्थों पर 35 प्रतिशत की विशेष दर का प्रस्ताव करने पर सहमत हो गया है। 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत का चार स्तरीय कर स्लैब जारी रहेगा ।

नई संरचना के अनुसार, 1,500 रुपये तक की कीमत वाले रेडीमेड कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि 1,500 रुपये से 10,000 रुपये तक की कीमत पर 18% टैक्स लगेगा। 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% टैक्स लगेगा।

कुल मिलाकर, जीओएम ने जीएसटी परिषद को 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश करने की योजना बनाई है। एक अधिकारी ने कहा कि इन समायोजनों का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.. सिगरेट-तंबाकू-वातित पेय पदार्थों पर जीएसटी को बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया जा सकता है, जीएसटी परिषद दिसंबर में निर्णय लेगी

In Short

• मंत्रियों के समूह ने तंबाकू, वातित पेय पर 35% जीएसटी का प्रस्ताव रखा ।

• जीएसटी परिषद 21 दिसंबर 2024 को प्रस्तावों की समीक्षा करेगी ।

• मौजूदा जीएसटी संरचना में उपकर

 

 

 

 

 

 

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